7 Sept 2015

HSSC ने किये पुलिस भर्ती नियम संशोधित Advt. 8/2015

सीधी भर्ती के लिए संशोधित पुलिस नियमावली

12.6 निरीक्षक या उप-निरीक्षक पद पर सीधी नियुक्ति के लिए योग्यताः-

(1) निरीक्षक अथवा उप-निरीक्षक श्रेणी पर प्रत्यक्ष नियुक्ति के लिए आवेदन क्रमषः महानिरीक्षक एंव मंडल महानिरीक्षक की इच्छा पर आवेदक के गृह जिले के अधीक्षक को फार्म 12.6 (ं1) में प्रतिवेदन करता हैं 
(2) ऐसा कोई भी आवेदक निरीक्षक या उपनिरीक्षक के रूप में सीधी नियुक्ति के उम्मीदवार के रूप में तब तक मान्य नहीं होगा जब तक की वो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नौकरी के लिए शारीरिक रूप से ठीक प्रमाणित न कर दिया गया हो  अथवा उसमे निम्नलिखित योग्यताएं न होंः-?
(क) अच्छा नैतिक चरित्र
(ख) अच्छा ष्षारीरिक सोष्ठव एंव त्वरित आदतें 
(ग) वो लोक सेवा आयोग या अधिनिस्थ कर्मचारी चयन आयोग में आवेदन जमा करने के पहले के फरवरी माह की प्रथम तारीख को निरीक्षक या उपनिरीक्षक पद के लिए 21श्वर्ष से कम एंव 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । 
     बशर्ते कि उपनिरीक्षक अभियोग में नियुक्ति के लिए चयनित व्यवसायी उम्र के 30 साल तक नियुक्त किया जा सकता हैं 
     बशर्ते कि पुलिस महानिरीक्षक किन्हीं विषेष कारणों में अधिकतम आयु सीमा लोक सेवा आयोग अधिनिस्थ कर्मचारी चयन आयोग की पूर्व सलाह पर बढा सकते हैं 
     परन्तु यह कि अभिलिखित कारणों के बाद उत्कृष्ट खिलाडियो की भर्ती के लिए पुलिस महानिदेषक द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की उचित छूट दी जा सकती हैं । 
     परन्तु उत्कृष्ट खिलाडी व्यक्ति 18 वर्ष से कम या 27 वर्ष से अधिक की आयु का नहीं होना चाहिए ।  
(घ) निरीक्षक अथवा उपनिरीक्षक के लिए उम्मीदवार को एक मान्यता प्राप्त विष्वविद्यालय में स्नातक होना चाहिए । बषर्तें की पुलिस महानिरीक्षक विषेष हालात में उपरोक्त योग्यता में ढील दे सकतें हैं । 
(ड) आवेदक की कम से कम उॅचाई तथा छाती मापदण्ड नीचे दिये गये अनुसार होगाः-
पुरूष स्त्री
उंचाई 5‘-8‘‘ 5‘-2‘‘
छाती 33‘‘ और 1.5‘‘ के फुलाव सहितः

परन्तु भूतपूर्व सैनिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछडी श्रैणी प्रवर्गों से सम्बन्ध रखने वाले उम्मीदवारों के लिए उंचाई में एक इंच तथा छाती के मापदण्ड में एक इंच की सीमा के शारीरिक मानक में छूट दी जायेगी,

     परन्तु यह और की अभिलिखित कारणों के बाद उत्कृष्ट खिलाडियों की भर्ती के लिए पुलिस महानिदेषक द्वारा 3‘‘ तक छाती तथा उंचाई के मापदण्ड में छूट दी जा सकती हैं । 

12.14 उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्रः-

(1) कोई भी व्यक्ति हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न होः-
(क) भारत का नागरिक ; या
(ख) नेपाल का नागरिक; या
(ग) भूटान की प्रजा ; या
(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आषय से आया हो ;
(ड) भारतीय मूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के सयुक्ंत गणराज्य  (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) जांबीया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रिकी देष से प्रवासित होकर भारत में स्थाई रूप से बसने के आष्य से आया हो ; 
       परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) या (ड) से संबंधित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो । 
(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दषा में पात्रता का प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवष्यक हो, चयन बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिए प्रविस्ट किया जा सकता हैं किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवष्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता हैं । 
(3) कोई भी व्यक्ति सिपाही के पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाऐगा जब तक की वह अपनी अंतिम उपस्थिति के विष्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था, यदि कोई हो, के प्रधान शैक्षिणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण पत्र और दो अन्य ऐसे जिम्मेवार व्यक्तियों से जो उसके संबंधि न हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हो और उसके  विष्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबधित न हो, उसी प्रकार के प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करें । 

12.15 आयु, शारीरिक मानक तथा शैक्षिणिक योग्यताएं

(1) कोई भी व्यक्ति सिपाही के पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति नहीं किया जाएगा, जो उस मास की प्रथम तिथि को, जिसमें सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, 18 वर्ष से कम या 25 वर्ष से अधिक आयु का होः
    परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछडे वर्गों के प्रवर्ग से संबंधित उम्मीदवारों के लिए उपरी आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी । 
(2) सिपाही के रूप में भर्ती के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम विहित शारीरिक मानक जो निम्नानुसार होेगाः- 
उम्मीदवार     लम्बाई                 सीना/छाती
पुरुष 172 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग 83 सेंटीमीटर (बिना फुलाए) से 87 सेंटीमीटर (फुलाकर)
169 सेंटीमीटर  पात्र आरक्षित प्रवर्गाें के लिए सरकार की नवीनतम विधमान आरक्षण नीति अनुसार 81 सेंटीमीटर (बिना फुलाए) से 85 सेंटीमीटर (फुलाकर)
महिला 160 सेंटीमीटर सामान्य वर्ग    शून्य
 157 सेंटीमीटर पात्र आरक्षित प्रवर्गाें के लिए सरकार की नवीनतम विधमान आरक्षण नीति अनुसार
पुलिस महानिदेशक द्वारा अभिलिखित कारणों के बाद, उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों में उचित छूट प्रदान कर सकता है । 
(3) सिपाही के रूप में चयन के लिए पात्र होने वाले उम्मीदवार के लिए सभी वर्गों के लिए न्यूनतम शैक्षिणिक अर्हता 10+2 होगी । 

(4) पुलिस महानिदेषक, अभिलिखित करते हुए विषेष परिस्थितियों में तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में, उपरोक्त उपनियम (1), (2) तथा (3) में छूट दे सकता हैं । 
(5) कोई भी व्यक्ति सीधी भर्ती के लिए पात्र नहीं होगा यदि, वह वर्णाण्ध है, स्पाट पैरों वाला हैं अथवा घुमावदार घुटनों वाला हैं’’ ।

12.16 (1) रिक्तियों की प्रतिशतताः-

      सिपाही के रैंक में सभी रिक्तियां तथा उप निरीक्षक के रैंक में कुल पदो की पचास प्रतिशत (स्थाई तथा अस्थाईं दोनों) सीधी भर्ती द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भरी जाएगीः
      परन्तु सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में से 3 प्रतिषत रिक्तियां उत्कृष्ट खिलाडियों से भरी जाएगी । 

(क) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग एक या अधिक तकनीकी विषेषज्ञ जैसे कि सेवारत या सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी जो उप पुलिस अधीक्षक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सकों, विषय विषेषज्ञों इत्यादि की पद््वी से नीचे के न हों, को समय-समय पर अपनी सहायता के लिए सहयोजित कर सकता हैं । ये विषेषज्ञ अपने सम्बद्व क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति होने चाहिएं । 
(ख) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चयन सम्पूर्ण चयन प्रकिया के प्रबन्धन के लिए कम्पयूटर आधारित प्रबन्धन सूचना प्रणाली जारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें अन्य बातो के साथ आनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने, प्रक्रिया करने, पूरी चयन प्रक्रिया में प्रत्येक उम्मीदवार की उन्नति का रिकार्ड रखना तथा परिणाम तैयार करना इत्यादि षामिल है । 

(2) मांगः- 

    जब कभी सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों की पर्याप्त संख्या हैं, राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद, पुलिस महानिदेषक, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांग पत्र भेजेगा । 

(3) सार्वजनिक अधिसूचना:- 

   पुलिस महानिदेशक से मांग पत्र की प्राप्ति पर, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग राज्य के कम-से-कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रांे, जिनमें से एक हिन्दी तथा दूसरा अग्रंेजी में होगा, आवेदन पत्र जमा कराने की अन्तिम तिथि से कम से कम से कम पन्द्रह दिन पहले रिक्तियां अधिसूचित करेगा । विज्ञापन में रिक्तियों का विवरण, आवेदन का ढंग तथा पात्रता शर्तें इत्यादि होंगी । अन्य ब्यौरे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वैबसाईट पर डाले जांएगे ।

(4) आवेदनः-

(क) आवेदन विहित फीस के साथ ऑनलाइन प्राप्त किये जाएगें । उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत की गई सूचना अन्तिम होगी । एक ही उम्मीदवार से प्राप्त किये गए एक से अधिक आवेदनों को चिन्हित किया जाएगा और विहित अवधि के भीतर प्राप्त किया गया अन्तिम आवदेन स्वीकारा जाएगा । 
(ख) पात्र उम्मीदवारों को रोल नम्बर आबंटित किए जाएंगे तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वैबसाईट पर डाल दिए जाएंगे । एक बार रोल नम्बर आबंटित होने पर, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए बार-कोडिड प्रवेश पत्र को जनरेट करने के योग्य हो जाएगा।

(5)  शारीरिक जॉच परीक्षा (पी0 एस0 टी0):-

(क)  सभी पात्र उम्मीदवारों को उनकी शारीरिक स्वस्थता तथा सहनषीलता को जॉचने के लिए अधिकतम् पन्द्रह अंकों की शारीरिक संवीक्षा परीक्षा देनी होगी । इस परीक्षा के लिए विहित मानक नीचे दिए अनुसार होंगे;- 
उम्मीदवार टेस्ट दूरी अर्हक समय 
1. पुरूष 5.0 किलोमीटर 25 मिनट
2. महिला 2.5 किलोमीटर 15 मिनट
3. भूतपूर्व सैनिक 2.5 किलोमीटर 13 मिनट
टिप्पणीः- आर. एफ. आई. डी. (रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान यन्त्र) या किसी भी अन्य उत्तम तथा विश्वसनीय प्रौद्योगिकी का उपयोग हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर इस परीक्षा की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है।  
    
(ख)   इस परीक्षा से गुजरने के लिए अपेक्षित मेडिकल स्वस्थता परीक्षण की जिम्मेवारी उम्मीदवार की होगी ।
(ग) उम्मीदवार जो शारीरिक जंाच परीक्षा के लिए विहित मानकों को पूरा करने में असफल रहते हैं को आगे की चयन प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा ।  
(घ) उम्मीदवार जो शारीरिक जॉच परीक्षा के लिए विहित मानकों को अर्हक करते है आगे की चयन प्रकिया में भाग लेंगें । ऐसे उम्मीदवारों को शारीरिक जॉच परीक्षा अर्थात्् विहित परीक्षण दूरी को पूरा करने के लिए उन द्वारा लिए गए में उन द्वारा किये गए प्रदर्षन के आधार पर नीचे दिए गये मापदण्ड के अनुसार अंक दिये जायंेगे, जो निम्न प्रकार से हैंः-

शारीरिक जांच परीक्षा-प्रदर्षन अंक
पूरा करने का समय -(मिनटों में)  प्राप्तांक
पुरुष  महिला  भूतपूर्व सैनिक
25 15 13 10
24 14 12 11
23 13 11 12
22 12 10 13
21 11 09 14

20 10 08 15

(ड.) शारीरिक जांच परीक्षा का परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शीघ्र ही अपनी कार्यालय वेबसाईट पर प्रदर्शित करेगा । 

(6) ज्ञान परीक्षा:
   ज्ञान परीक्षा की विस्तृत प्रक्रिया निम्न प्रकार से हैः-

(क) वे सभी उम्मीदवार जो शारीरिक जांच परीक्षा और शारीरिक मापतोल परीक्षा में उतीर्ण हैं, उन्हें वस्तुनिष्ठ, एकाधिक पसन्द वाले प्रश्नों सहित व नकारात्मक मूल्यंाकन के उपबन्ध के साथ 60 अंको की ज्ञान परीक्षा देनी होगी । 
(ख)   ज्ञान परीक्षा में वस्तुनिष्ठ किस्म के 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 0.60 अंक का होगा और अवधि नब्बे मिनट होगी। यह सभी पात्र उम्मीदवारों हेतु एक साथ आयोजित की जाएगी। परीक्षा का माध्यम जहां उम्मीदवारों का अंग्रेजी भाषा का ज्ञान परीक्षित किया जाना है को छोड़कर हिन्दी में होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.15 अंक की कटौती की जाएगी।  
(ग)  परीक्षा पत्र जिसमें सामान्य अध्ययन, कृषि, पशुपालन, तर्क, चालू मामले, संख्यात्मक योग्यता, सामान्य विज्ञान, अभिरूचि, सम्बन्धित क्षेत्र/व्यापार इत्यादि पर आधारित प्रश्न होंगे। प्रष्नों का स्तर सिपाही के पद के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10$2 परीक्षा और उपनिरीक्षक के पद हेतु मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास षिक्षित व्यक्ति की अनुमानित योग्यता जैसा होगा। 
(घ) प्रष्न पत्र तैयार किया जाएगा तथा करके अत्यंत गोपनीयता के साथ मुद्रित किया जाएगा। प्रष्न पत्र की समरूप सेट की एक से अधिक भिन्न-भिन्न श्रृंखला होगी और नकल रोकने के लिए परीक्षा कक्ष में दो निकटवर्ती उम्मीदवारों के पास प्रष्न पेपरों की समरूप श्रृंखला नहीं होगी। ओ. एम. आर. स्केनिंग हेतु उत्तर पुस्तिका डिजाइन की जाएगी। दोहरी उत्तर पुस्तिका हेतु कार्बनहीन पेपर उपयोग किया जाएगा। उम्मीदवार ज्ञान परीक्षा समाप्त होने के बाद दोहरी प्रति वाली एक प्रति अपने साथ ले जा सकते हैं। विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में सीलबन्द प्रश्न पेपरों तथा ओ.एम.आर. सीट के वितरण प्रक्रिया हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्णित की जाएगी। जहां तक सम्भव हो सके ज्ञान परीक्षा प्रक्रिया की विडियोग्राफी की जाएगी। प्रक्रिया ऐसी रीति में डिजाइन की जाएगी ताकि मूल्यांकन अमले से उम्मीदवारों की पहचान छिपाई जा सके। उम्मीदवारों के प्रतिरुपण रोकने के लिए ओ.एम.आर. सीट पर उसके अंगूठे का चिन्ह्् अंकित करना अनिवार्य होगा। 
(ड.)  ज्ञान परीक्षा की समाप्ती पर शीघ्र अति शीघ्र, प्रत्येक परीक्षा केन्द्र से संग्रहण की गई उत्तर पुस्तिकाएं को सीलबन्द लिफाफे में रखा जाएगा। ये लिफाफे बॉक्सों में रखे जाएंगे तथा दौबारा सीलबन्द किए जाएंगे और मूल्यांकन केन्द्र(केन्द्रो) पर पहुंचाए जाएंगे। 
(च)  उत्तर कुंजी परीक्षा के बाद, शीघ्र ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वैबसाइट पर सार्वजनिक की जाएगी। 
(छ)   मूल्यांकन केन्द्र पर, उत्तर पुस्तिकाओं वाले बॅक्से केवल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नाम निर्देषित कमेटी द्वारा खोले जाएंगे। ओ. एम. आर. उत्तर पुस्तिकाएं स्केन की जाएंगी और परीक्षा परिणाम डाटा बेस में सुरक्षित रखा जाएगा।

(7)  दस्तावेजों की जांच पडताल:-

(क) रिक्तियों की दुगनी संख्या में उम्मीदवारों की सूची में अंतिम उम्मीदवार की जॅाच परीक्षा तथा ज्ञान परीक्षा में प्राप्त किये गये सयुक्त अंको को प्रर्वगवार अभिनिष्चित किया जाएगा। उक्त अंक या अधिक अंको से पांच अंक कम प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारो को दस्तावेजो की जांच पडताल के लिए बुलाया जाएगा । अन्य सभी उम्मीदवारो को आगे की चयन प्रक्रिया से निकाल दिया जाएगा । 
(ख) आरक्षण लाभ तथा छूट के लिए तथा/या अतिरिक्त अंको के लिए दावों, यदि कोई हो, केेवल उन उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध होगे जो शारीरिक मापतोल परीक्षा और साक्षात्कार एंव साक्षात्कार से पूर्व उनके दावों के समर्थन में जांच के लिए अपेक्षित वैध मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे; असफल रहने पर, वे सामान्य प्रर्वग में विचारे जाएगें बषर्तें वे अन्यथा पात्र होंगे । इस संबंध में सूचना हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की कार्यालय वैबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। 

(8) शारीरिक मापतोल परीक्षा (पी0एम0टी0)ः-

(क) उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के बाद पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 12.16 (8) (ग) के साथ पठित नियम, 12.15 (2) में वर्णित मानकों के अनुसार शारीरिक मापतोल परीक्षा से गुजरना होगा। 
(ख) शारीरिक मापतोल परीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया करने में टेम्पर प्रूफ, उचित और निष्पक्ष मानक डिजिटल मापतोल यन्त्रों का उपयोग सम्भव सीमा तक किया जाएगा ताकि उम्मीदवार डिजिटल डिसप्ले मानीटर पर उनके मापतोल को पढ़ने में सक्षम हों। शारीरिक मापतोल परीक्षा का परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार किया जायेगा । भर्ती हेतू हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इसे अपनी कार्यालय की वेबसाईट पर षीघ्र प्रदर्शित करेगा।
(ग) मानव संसाधन की पहचान तथा उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए उम्मीदवार जो न्यूनतम निर्धारित मानकों से ऊपर अतिरिक्त लम्बाई रखता हैं तो उसे नीचे दिये गये निर्धारित मानदण्ड के अनुसार लाभ प्राप्तंाक कहे जाने वाले अतिरिक्त अंक प्रदान किये जाएंगे ।
पी.एम.टी. ऊॅचाई (लाभ प्राप्तांक)
ऊॅचाई सेंटीमीटर में अंक

पुरुष महिला
172
सामान्य प्रवर्ग 160
सामान्य प्रवर्ग
10
169 से 172
सरकार की नवीनतम विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार पात्र आरक्षित प्रवर्गाें के लिए  157 से 160
सरकार की नवीनतम विद्यमान आरक्षण नीति के अनुसार पात्र आरक्षित प्रवर्गाें के लिए
175 163 11
178 166 12
181 169 13
184 172 14
187 या अधिक 173 या अधिक 15

 साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षा (आई.-पी.टी.) :-

(क)  उम्मीदवार जो जांच पड़ताल परीक्षा अर्हक करता है को प्रत्येक प्रवर्ग में विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के अधिकतम तीन गुणा तक, उनके संयुक्त प्राप्त अंको (षारीरिक जांच पडताल परीक्षा$ ज्ञान परीक्षा$शारीरिक मापतोल परीक्षा) के आधार पर साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा ।
(ख)   साक्षात्कार परीक्षा कुल दस अंको की होगी । आगे साक्षात्कार परीक्षा के लिए दस अंकों का विभाजन निम्न प्रकार से होगा:-
पद्ध शिक्षा (अधिकतम 02 अंक):- उच्च षिक्षा अर्थात्् स्नातक की डिग्री वाले उम्मीदवार को एक अंक जबकि स्नातकोत्तर डिग्री वाले उम्मीदवार को 02 अंक प्रदान किए जांएगे । 
पपद्ध एन.सी.सी. प्रमाण पत्र (अधिकतम 03 अंक) उम्मीद्वार को जो उच्च एन.सी.सी. प्रमाण पत्र ए, बी या सी का धारक है, को क्रमशः 01, 02 तथा 03 अंक प्रदान किए जाएंगे।  
पपपद्ध साक्षात्कार एवं व्यक्तित्व परीक्षण (आई.पी.टी.) परीक्षा (अधिकतम 05 अंक) । 

(10) परीक्षा परिणाम:-

(क)   पृथक रूप से प्रत्येक वर्ग के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या के बराबर उम्मीदवारों द्वारा (पी.एस.टी.$ के.टी.$ पी.एम.टी.$आई.-पी.टी.) में प्राप्त योग अंकों के आधार पर मैरिट के क्रम में सफल उम्मीदवारों के नाम क्रमबद्व किये जाएंगे । 
(ख)   परन्तु, जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के योग अंक समान हैं, तो योग्यता का क्रम ज्ञान परीक्षा में प्राप्त किए गए उच्चतर अंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
(ग) जहां दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के ज्ञान परीक्षा योग अंक के साथ-साथ अंक भी समान हैं, तो योग्यता का क्रम आयु द्वारा मार्गदर्षित किया जाएगा अर्थात्् आयु में छोटे से आयु में बडे को उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।
(घ)  जहां दो या अधिक उम्मीदवारों के ज्ञान परीक्षा में योग अंक के साथ-साथ अंक भी समान हैं तथा जन्म तिथि भी समान हैं, तो योग्यताक्रम उनकी उच्चतर शैक्षिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार के पक्ष में होगा । 
(ड़) हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग नामांकन के लिए पुलिस महानिदेशक को प्रथक रूप से प्रत्येक प्रवर्ग में अपेक्षित मांग पत्र की रिक्तियों की कुल संख्या के समान सफल उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश करेगा। इस प्रकार सिफारिस की गई उम्मीदवारों की सूची हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा पुलिस की कार्यालय वैबसाइटों पर भी डाली जाएगी। कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी ।
(च)  नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति से पूर्व चिकित्सा स्वस्थता और चरित्र सत्यापन और पूर्ववृत्त सुनिश्चित करेगा। विज्ञापित रिक्तिया,ं यदि कोई हों, चिकित्सा आधारों या चरित्र या पूर्ववृत सत्यापन या अन्यथा के कारण यदि उम्मीदवारों की अस्वीकृति के कारण भरी जानी शेष रह जाती हैं, तो अगली भर्ती में भरी जाएंगी।

(11) विशेष भर्ती:-

भर्ती की उपरोक्त प्रक्रिया हरियाणा सरकार की अनुग्रहपूर्वक स्कीम, यदि कोई हैं, के अधीन सिपाहियों के रूप में मृतक पुलिस कर्मियों के बच्चों की नियुक्ति हेतु लागू नहीं होगी। हरियाणा पुलिस की विशेषाकृत विंग अर्थात् दूर-संचार विंग, हरियाणा पुलिस कमान्डों बल, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, बैंड तथा विगुलवादक अमला, घुड़सवार पुलिस, कुत्ता दस्ता, साईबर सैल तथा विषेष योग्यता या अनुभव सहित तथा अन्य विशेेषीकृत विंगों में जो भविष्य में सरकार द्वारा स्वीकृत हैं या सृजित/स्वीकृत किये जाएं, सिपाहियों की भर्ती पर भी लागू नहीं होगी। इन विशेषीकृत विंगों हेतु प्रक्रिया ऐसी होगी जो पुलिस महानिदेशक की सिफारिसों पर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएगी। 

12.17 रंग रूटो की स्वास्थ्य परीक्षाः- 

सिपाहियों के रूप मे नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप  से सिफारीष किये गये उम्मीदवारो का सिविल सर्जन द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जायेगा । सिविल सर्जन द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षरित विहित प्ररूप में (10.64) प्रमाण पत्र, भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता होगी । सिविल सर्जन द्वारा परीक्षण स्वस्थ्य विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार किया जाऐगा तथा वह उम्मीदवार की दृष्टि व वाकषक्ति तथा श्रवणषक्ति, शारीरिक, आंगिक या संक्रामक रोग विकास से उसकी मुवितय या किसी अन्य विकार या प्रवृति, जिससे उसके अयोग्य होने की संभावना हो तथा उसकी आयु का परीक्षण करेगा । पुलिस सेवा की शर्तें  यह आवष्यक बनाती हैं कि उम्मीदवारों का स्वस्थ्य कडा परीक्षण होना चाहिए । उम्मीदवारों को एक पुलिस अधिकारी के पूर्ण कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अयोग्य होने की संभावना वाले किसी भी रोग या विकार के कारण अस्वीकृत कर दिया जाएगा । 

12.18 चरित्र तथा पूर्ववृत का सत्यापनः-

(1)  नियुक्ति प्राधिकारी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिष किये गये उम्मीदवारों के सत्यापन प्रारूपों को विषय पर समय-समय पर प्रारूप संख्या 12.18 तथा सरकारी आदेषों के अनुसार चरित्र तथा पूर्ववृृत के सत्यापन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को प्रति भेजते हुए जिला पुलिस और अपराध अन्वेषण विभाग को भेजेगा । 
(2) उम्मीदवारों के खिलाफ किसी भी कानून के अधीन अपराधिक मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज है या अपराधिक शिकायत है तो मामले के अन्तिम परिणाम का ध्यान किए बिना, आवेदन कार्य और सत्यापन एवं पूर्ववृत कार्य में, उसके विरूद्ध अपराधिक मामले के पंजीकरण के संबंध में तथ्य प्रकट करेगा। ऐसी सूचना के प्रकट न करने पर, केवल इस आधार पर उम्मीदवारी को पूर्ण रूप से अयोग्य समझा जाएगा:
परन्तु जहां कोई उम्मीद्वार जो किशोर है, पूर्वत्तर विधि विरूद्ध और किषोर न्याय (बालक की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम 2000, के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई की गई थी या तो आवेदन फार्म या चरित्र एवं पूर्ववृत प्रारूप में इस तथ्य को प्रकट करने के कारण, अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
(3) जहां नियुक्ति हेतू सिफारिष किये गये उम्मीदवारों के चरित्र पूर्ववृत सत्यापन पर नियुक्ति प्राधिकारी के ध्यान में आता कि उम्मीदवार के विरूद्ध अपराधिक कार्यवाहियां प्रगति पर हैं तथा मामले की स्थिति की रिपोर्ट की गई है कि या तो अन्वेषणाधीन है या चुनौती दी गई है या रद्द की गई है या अनुमार्गणित है या वापस ली गई है या विचाराधीन है या तो दोष सिद्ध हो गया है या विमुक्त हो गया है या उम्मीद्वार ने न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध अपील दायर की गई है, सत्यापन पर नियुक्ति प्राधिकारी जिन उम्मीदवारों के विरूद्ध अपराधिक मामले पंजीकृत किए गए हैं तथा उनसे सम्बन्धि मामले नीचे दिये गये अनुसार है:- 
(क) जहां किसी उम्मीद्वार को नैतिक अधमता वाले किसी अपराध के लिए तीन वर्ष या अधिक के कारावास से दोषसिद्व किया गया हैं या दण्डनीय किया गया है, नियुक्ति हेतू विचार नहीं किया जाएगा ;  
(ख) जहां किसी उम्मीद्वार के विरूद्व नैतिकता अधमता वाले अपराध (अपराधों) हेतू अभियोग लगाए गये है जो तीन वर्ष या अधिक कारावास के हैं, तो उनकी नियुक्ति हेतू विचार नहीं किया जाएगा ; 
(ग) जहां, उम्मीद्वार उपरोक्त उप-नियम (2) के अधीन यथा वर्णित अपराधिक मामले के पंजीकरण के संबंध में तथ्य प्रकट करता है और जब कभी स्थानीय पुलिस द्वारा उम्मीद्वार के पूर्ववृत्त के सत्यापन के समय पर किसी मामले की स्थिति पाई जाती है या तो राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है या रद्द किया गया है या अनट्रेस रिपोर्ट भेजी गई है या किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए विमुक्त कर दिया गया है, तो ऐसे उम्मीदवार का हरियाणा पुलिस में नियुक्ति हेतु विचारण किया जाएगा ;
(घ) जहां किसी उम्मीदवार के विरूद्ध किसी मामले में ‘‘ रद्दकरण रिपोर्ट’’ या ‘अनटेªस रिपोर्ट’ विधि के सक्षम न्यायालय में अन्वेषण अभिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, तो नियुक्ति केवल तभी यदि विचारण न्यायालय द्वारा ऐसे रद्दकरण या ‘अनटेªस रिपोर्ट’ को मंजूर या स्वीकार कर लिया गया हैं, प्रदान की जाएगी ;
(ड.) जहां उम्मीदवार राज्य की प्रभुसत्ता या राष्ट्रीय अखंडता  से सम्बन्धित अपराध में अर्थात् राष्ट्रीय अखंडता अर्थात राष्ट्रीय हित के विरूद्ध गुप्तचर कार्य/राज्य के विरूद्ध युद्ध का संचालन/आतंकवादी गतिविधि/ साम्प्रदायिक शान्तिभंग/हथियार, गोला-बारूद या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ या नकली करेंसी इत्यादी की तस्करी करना, इसके अतिरिक्त जघन्य अपराध जैसे (नर) हत्या/बलात्कार डकैती/लूटपाट/फिरोती हेतु अपहरण/ऐसिड हमला/मानव तस्करी, लैंगिक अपराध से षिषु का सरंक्षण अधिनियम, 2012 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 इत्यादि तकनीकी आधारों पर अर्थात् जहां न्यायालय की राय में नायक/महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी/गवाह मार दिए गए हैं या मर चुके हैं या अननुमार्गणित हो गए हैं या विरोधी बन गए हैं या राजी हो गए हैं और उम्मीदवार उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के कारण विमुक्त हो गया है, ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति हेतु विचार नहीं  किया जाएगा। 
(4) यदि यह कभी उद्घटित होता है कि उम्मीद्वार द्वारा या तो तथ्यों के छिपाव द्वारा या असत्य या गलत सूचना प्रस्तुत करते हुए या नकली या जाली दस्तावेज/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता, और वह नियुक्ति प्राप्त कर लेता है, उम्मीदवार नियमित अनुषासनिक कार्यावाही किये बिना सेवानियुक्ति की तिथि से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा से उन्मुक्त कर दिया जाएगा, संक्षेप में उसे सेवा के लिए अपात्र समझा जाएगा तथा उसे भुगतान किया गया वेतन वसूल किये जाने का भी आदेष किया जाएगा । 







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